महिला हेल्पलाइन
भारत सरकार ने यौन उत्पीड़न से मुक्त महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के उद्देश्य से कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (एसएच अधिनियम), 2013 में यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम महिलाओं को संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में काम कर रहा है और उनकी शिकायतों के निपटान के लिए एक निवारण तंत्र स्थापित करता है।
यह अधिनियम अपने व्यापक कवरेज में अनोखा है जिसमें सभी महिलाओं को शामिल किया जा सकता है, चाहे उनकी कार्य स्थिति के बावजूद, चाहे वे संगठित या असंगठित, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में काम करें, पदानुक्रम के बावजूद। घरेलू श्रमिकों को इसके क्षेत्र में भी शामिल किया गया है।
यह एक व्यापक तरीके से “कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न” को परिभाषित करता है, जो किसी महिला की रोजगार संभावनाओं या प्रतिकूल काम के माहौल या अपमानजनक उपचार के लिए निहित या स्पष्ट वादे या खतरे की परिस्थितियों को कवर करती है, जो उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। विवरण के लिए, कृपया पोर्टल पर अपलोड किए गए सामान्य प्रश्न पढ़ें।
यह यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (एसएचई-बॉक्स) भारत सरकार के प्रत्येक महिला को एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने का एक प्रयास है, भले ही उसका काम की स्थिति के बावजूद, चाहे वह संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा हो, ताकि शिकायत के पंजीकरण की सुविधा मिल सके यौन उत्पीड़न के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। एक बार शिकायत ‘SHe-Box’ में जमा की जाती है, इसे सीधे संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसके तहत इस मामले में कार्रवाई करने के लिए अधिकार क्षेत्र का अधिकार होगा।
पर जाएँ: http://www.shebox.nic.in/
स्थान : जिलाधिकारी कार्यालय | शहर : चंदौली | पिन कोड : 232104